
स्वास्थ्यकर्मियों पर किया हमला तो 7 साल तक जेल और 2 लाख का जुर्माना
देश में डॉक्टरों और नर्सों पर हमले को देखते हुए सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में आज 123 साल पुराने कानून में बदलाव करने का फैसला किया गया और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया गया।

कैबिनेट बैठक के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया। उन्होंने कहा कि सरकार डॉक्टरों और नर्सों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों पर 50 हजार से 2 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा 3 महीने से 5 साल की सजा भी हो सकती है। जबकि गंभीर मामले में अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। उन्होंने कहा कि स्वास्थयकर्मियों पर हमला गैरजमानती होगा।
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