
कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा लॉकडाउन बाकी जगहों में तीन फेज में शुरू होंगी गतिविधियां
सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है , सरकार ने अनलॉक 1 का नाम दिया है अनलॉक 1 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है।नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, लेकिन बाकी जगहों पर धीरे-धीरे छूट दी जाएगी।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार अनलॉक 1 में एक से दूसरे राज्य में आवाजाही के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी।
फेज 1 : 8 जून 2020 से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। होटल, रेस्त्रां और दूसरे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की शुरुआत हो जाएगी। शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे। इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एसओपी जारी की जाएगी।
फेज 2: स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट आदि को खोलने का फैसला जुलाई 2020 में लिया जाएगा। इसके लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, संस्थाओं, अभिभावकों और सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा।
फेज 3 :अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडोटोरियम को फेज 3 में खोना जाएगा। हालांकि, इससे पहले एक बार स्थिति की समीक्षा की जाएगी। तीसरे चरण में ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों को खोलने का फैसला लिया जाएगा।
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